What’s inside:
This article shares important information about the cancellation and refund rules for the new Vande Bharat Sleeper trains launched by Indian Railways.
नई दिल्ली में, इंडियन रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए नए नियम जारी किए हैं। यह जानकारी तब आई है जब भारत अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर सेवा शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेनें तेज और आरामदायक रात की यात्रा के लिए तैयार की गई हैं।
रेलवे के नए नियमों के अनुसार, अगर आप अपनी कन्फर्म टिकट को ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कैंसिल करते हैं, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप इसे 72 घंटे से ज्यादा समय पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको 75% रिफंड मिलेगा।
अगर टिकट कैंसिल करने का समय 72 घंटे से 8 घंटे के बीच है, तो आपको किराए का 50% रिफंड मिलेगा। इससे यात्रियों को योजना बनाने में मदद मिलेगी, खासकर जब वे यात्रा के लिए तैयार होते हैं।
इसके अलावा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) की सुविधा अब खत्म कर दी गई है। केवल कुछ विशेष कोटों जैसे लेडीज, दिव्यांग और सीनियर सिटिजन के लिए ही रिजर्वेशन की अनुमति होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हावड़ा और कामाख्या के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हावड़ा-गुवाहाटी रूट पर यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम करने की उम्मीद है।
Summary:
- वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए नए कैंसलेशन और रिफंड नियम लागू हुए हैं।
- 8 घंटे पहले कैंसलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- 72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसलेशन पर 75% रिफंड मिलेगा।
- RAC की सुविधा खत्म कर दी गई है।
- पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है।






